प्रकाश मैरेज हॉल में सेक्स रैकेट का खुलासा, प्रति घंटे 800 रुपए में कारोबार,नाबालिग समेत 82 लोग गिरफ्तार


विक्रमगंज/दावथ: जिले के दावथ थाना क्षेत्र के प्रकाश मैरेज हॉल, मलियाबाग में देह व्यापार संचालित करवाने के लिए मैरेज हॉल संचालक संतोष कुमार सिंह उर्फ शेरू समेत पकड़े गये कुल 82 (महिला 42,पुरुष 40) व्यक्यिों के विरूद्ध पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया है।इस घटना की आधिकारिक तौर पर विक्रमगंज अनुमंडल प्रशासन ने पुष्टि करते हुए बताया कि विभिन्न स्रोतों एवं दूरभाष के माध्यम से लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी कि प्रखंड दावथ अंतर्गत मलियाबाग में अवैध गतिविधियाँ, विशेषकर सेक्स रैकेट, प्रकाश मैरेज हॉल में संचालित किया जा रहा है। उक्त सूचना के आलोक में शुक्रवार को लगभग अपराह्न 12:30 बजे, अद्योहस्ताक्षरी (अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज प्रभात कुमार के नेतृत्व में, अंचलाधिकारी, दावथ एवं अनुमण्डल पदाधिकारी को प्रदत पुलिस बल तथा अंचल अधिकारी, दावथ को प्रदत महिला पुलिस बल के साथ “प्रकाश मैरेज हॉल में छापेमारी की गई। छापेमारी करने के उपरान्त अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष, दावथ को सूचना दी गयी। सूचना के आधा घंटा के उपरान्त पुलिस स्थल पर आयी और स्थल पर पुलिस के द्वारा अग्रतर कार्रवाई की गयी। छापामारी के दौरान स्थल जांच में निम्न तथ्य प्रकाश में आए मैरेज हॉल के कुल 41 कमरों में 82 लड़के-लड़कियाँ संदिग्ध अवस्था में पाए गए। इनकी सूची दर्ज प्राथमिकी के साथ संलग्न किया गया है।मौके से अत्याधिक मात्रा में प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त कंडोम, महिलाओं के अंडर गारमेन्टस, यौन उतेजक दवाँईया आदि बरामद की गयी, जिसकी सूची भी दर्ज प्राथमिकी के साथ संलग्न हैं।मैरेज हॉल में किसी प्रकार का गेस्ट रजिस्टर नहीं पाया गया। मैरेज हॉल संचालक संतोष कुमार सिंह उर्फ शेरू, पिता-स्व० प्रकाश सिंह द्वारा सभी व्यक्तियों को बिना वैध पहचान पत्र के ही कमरा 800 रूपया प्रति घंटा की दर से आवंटित किया जाता था और देह व्यापार करवाया जाता था। संचालक दिवाल फांदकर भाग गया, परन्तु उनका बुलेट मोटरसाईकिल स्थल से बरामद हुआ हैं।रेड के दौरान पकड़े गये कई व्यक्तियों के नाबालिग होने की पुष्टि हुई हैं। इसलिए इनके विरूद्ध विशेष अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गयी है।परिसर से कुल 32 मोटरसाइकिल,1 ई-रिक्सा एवं दो चारपहिया वाहन जब्त किए गए है, जिसकी सूची दर्ज प्राथमिकी के साथ उपलब्ध करवायी गयी हैं।मैरेज हॉल के सभी कमरों को बंद कर मुख्य गेट को सील कर दिया गया है, जिससे कि स्थल से साक्ष्य को गायब नहीं किया जा सकें।सम्पूर्ण रेड की विडियोग्राफी अपने साथ रखे गये विडियोग्राफर एवं अन्य गार्ड, चालक के द्वारा भी विडियोग्राफी करवाई गयी है, जिसकी पेन ड्राईव तैयार की गयी है तथा मैरेज हॉल को सील कर दिया गया है।उपरोक्त अवैध गतिविधियों के विरूद्ध दावथ थाना काण्ड संख्या 101/26 दिनांक 03.04.2026 ईमोरल ट्रैफिकिंग प्रिभेशन एक्ट, 1956 की धारा 3,4,6, बी० एन० एस० की धारा 143,144 तथा पौक्सो एक्ट (पोस्को) की धारा 4,8,12 के अंतर्गत प्राथमिकी अनुमण्डल पदाधिकारी प्रभात कुमार के द्वारा स्वयं की गयी हैं।बताते चले कि अनुमंडल मुख्यालय विक्रमगंज सहित अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में खुले मैरेज हॉल,यात्री लॉज,उत्सव भवन,कैफ़ी सॉफ आदि में स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से वर्षों से निरंतर देह व्यवपार (सैक्स रैकेट) का कारोबार चलता रहा है और समय समय पर छापेमारी कर शिकंजा कसने का कार्य भी पुलिस प्रशासन के द्वारा भंडाफोड़ किया जाता रहा है।बावजूद जिले के विभिन्न हिस्सों में खुले होटलों,यात्री लॉज,उत्सव भवन,मैरेज हॉल आदि में अनैतिक कारोबार का सिलसिला थमने के बजाए बढ़ते जा रहा है और यह कहने में अतियोषित नहीं होगा कि यह कारोबार इस जिले में पुलिस प्रशासन की उदासीनता की वजह से व्यवसाय का रूप धारण कर चुका है।इसका सीधा असर शहर वो ग्रामीण क्षेत्रों से कोचिंग आदि में शिक्षा ग्रहण करने आने वाली युवती युवक पर व्यापक असर पड़ते नजर आ रहा है।लोगों का मानना है कि ऐसे कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस प्रशासन को संचालकों के खिलाफ कड़े करवाई सुनिश्चित करने की जरूरत है।



