SC में TMC-EC टकराव पर टिप्पणी, मतगणना अधिकारी चुनने का अधिकार चुनाव आयोग का ही — सुनवाई जारी

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DELHI: पश्चिम बंगाल में मतगणना प्रक्रिया से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच चल रहे विवाद पर अहम सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने यह संकेत दिया कि मतगणना के लिए किन अधिकारियों को तैनात किया जाए, यह चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है।टीएमसी ने चुनाव आयोग के उस निर्देश को चुनौती दी थी, जिसमें मतगणना के दौरान केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की तैनाती को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। पार्टी का कहना था कि इससे निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है, जबकि चुनाव आयोग ने इसे वैध और प्रक्रिया के अनुसार बताया।

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सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी माना कि आयोग के पास यह तय करने का अधिकार है कि काउंटिंग सुपरवाइजर और सहायक के रूप में केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी नियुक्त किए जाएं। मामले में आगे की सुनवाई जारी है और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया जा रहा है।

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