हमले के दोषियों को फांसी का कानून पास, फैसले से मचा वैश्विक बवाल

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यरुशलम : इजराइल की संसद ने एक विवादित कानून पारित किया है, जिसके तहत घातक हमलों में दोषी पाए गए फिलिस्तीनियों को मौत की सजा दी जाएगी। इस कानून के अनुसार, ऐसे मामलों में फांसी को डिफॉल्ट सजा बनाया गया है और सजा सुनाए जाने के 90 दिनों के भीतर इसे लागू किया जा सकता है। यह फैसला 62 के मुकाबले 48 वोटों से पारित हुआ।

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सरकार के अनुसार, यह कानून आतंकवादी हमलों पर सख्ती के लिए लाया गया है, जबकि आलोचकों का कहना है कि इसका असर मुख्य रूप से फिलिस्तीनियों पर ही पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह प्रावधान सैन्य अदालतों में लागू होगा और कुछ विशेष परिस्थितियों में ही उम्रकैद का विकल्प दिया जाएगा।

इस फैसले के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। मानवाधिकार संगठनों और कई देशों ने इसे भेदभावपूर्ण और अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है तथा शांति प्रयासों पर भी असर पड़ सकता है।

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