DA पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला… पेंशनर्स को राहत, अलग दरों पर लगी रोक

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने डियरनेस अलाउंस (DA) को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अलग-अलग दरें तय करना गलत और मनमाना है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महंगाई का असर दोनों पर समान रूप से पड़ता है, इसलिए राहत भी बराबर मिलनी चाहिए।

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अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सरकार किसी भी तरह से सक्रिय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनर्स के बीच भेदभाव नहीं कर सकती। यदि महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है तो उसका लाभ दोनों वर्गों को समान रूप से दिया जाना चाहिए। इस फैसले से देशभर के लाखों पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को आर्थिक समानता और अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में सरकारें इस तरह की अलग-अलग नीति नहीं अपना सकेंगी और सभी को समान लाभ देना होगा।

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