लालू यादव को कोर्ट से बड़ा झटका, FIR रद्द करने की मांग खारिज… केस में बढ़ी मुश्किलें

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नई दिल्ली : आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को “जमीन के बदले नौकरी” मामले में बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने साफ कहा कि याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

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यह मामला उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे और आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरियों के बदले जमीन ली गई। इस केस में लालू यादव, उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य भी आरोपी हैं। सीबीआई ने पहले ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है और सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं.

अदालत के इस फैसले के बाद अब मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और ट्रायल जारी रहेगा। इस निर्णय को लालू यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिससे उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

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