बाइक-स्कूटी बैन पर बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने हटाई पाबंदी… आम लोगों को राहत

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कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बाइक और स्कूटी पर लगाए गए 48 घंटे के प्रतिबंध को रद्द कर दिया है। चुनाव आयोग ने 20 अप्रैल को यह आदेश जारी किया था, लेकिन अदालत ने इसे अनुचित बताते हुए आम लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगाने को सही नहीं माना।

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि निष्पक्ष चुनाव के नाम पर नागरिकों की स्वतंत्र आवाजाही नहीं रोकी जा सकती। हालांकि, 29 अप्रैल को मतदान के दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पिलियन राइडिंग पर 12 घंटे की आंशिक रोक लागू रहेगी, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी और पारिवारिक जरूरतों के लिए छूट दी गई है। वहीं, बाइक रैलियों पर 48 घंटे का प्रतिबंध जारी रहेगा। इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है और चुनावी माहौल में नया संदेश गया है।

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