विरोध के बीच बड़ा फैसला, आधी रात से निषेधाज्ञा लागू; स्कूलों पर भी आदेश

जमशेदपुर :राज्य में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच शांति और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा एहतियाती कदम उठाया है। 10 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि 12 बजे से अगले आदेश तक बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी निशु कुमारी ने जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 10 अगस्त को सुबह 10:30 बजे तक बंद रखने का आदेश दिया है। हालांकि, 10:30 बजे के बाद भी स्कूलों में पढ़ाई या अन्य शैक्षणिक गतिविधियां संचालित नहीं होंगी।निषेधाज्ञा के दौरान शहर में एक स्थान पर पांच या उससे अधिक लोगों के जमा होने पर रोक रहेगी। बिना अनुमति जुलूस, विरोध प्रदर्शन, धरना और जनसभा भी नहीं की जा सकेगी। संवेदनशील क्षेत्रों और प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात रहेगा। प्रशासन ने शहरवासियों, अभिभावकों और छात्रों से आदेशों का पालन करते हुए शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से बचने को कहा गया है। व्हाट्सएप, फेसबुक समेत डिजिटल माध्यमों पर भड़काऊ, फर्जी या आपत्तिजनक संदेश साझा करने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी.




