सरकारी बाबुओं के लिए बड़ा बदलाव, हर 3 साल में ट्रांसफर और 2 साल प्रोबेशन का नियम






रांची : झारखंड सरकार ने सरकारी विभागों में कार्यरत लिपिकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों के स्थानांतरण व प्रोन्नति को लेकर नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है। नए प्रावधानों के तहत निम्न वर्गीय लिपिक (LDC), उच्च वर्गीय लिपिक (UDC), प्रधान लिपिक (Head Clerk) और कंप्यूटर ऑपरेटरों का हर तीन वर्ष में अनिवार्य तबादला होगा। साथ ही, पदोन्नति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से पांच सदस्यीय समिति गठित की जाएगी, जो वरिष्ठता के आधार पर अनुशंसा करेगी।


नए नियमों के अनुसार, नव नियुक्त कर्मचारियों के लिए दो वर्ष की परिवीक्षा (प्रोबेशन) अवधि और तीन माह का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण और प्रोबेशन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ही उनकी सेवा की पुष्टि की जाएगी तथा भविष्य में पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। नियमों में वरिष्ठता निर्धारण के लिए सीधी भर्ती और कर्मचारी चयन आयोग की मेरिट सूची से चयनित कर्मियों को भी प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है।


