2004 के एके-47 हमले में तीन दोषियों को उम्रकैद, फहीम खान के बॉडीगार्ड की हुई थी मौत

धनबाद : वासेपुर में वर्ष 2004 में गैंगस्टर फहीम खान के घर पर एके-47 से हुए हमले के मामले में अदालत ने शाहिद आलम, शाहदत हुसैन और तनवीर आलम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया। घटना 29 जनवरी 2004 की है। हमले के दौरान फहीम खान ने पड़ोसी की छत पर कूदकर अपनी जान बचाई थी। फायरिंग में उनके बॉडीगार्ड विनोद शर्मा की मौत हो गई थी, जबकि एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी थी।


अदालत ने तीनों दोषियों को हत्या, आपराधिक साजिश, गैरकानूनी जमावड़ा, आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास से जुड़ी धाराओं में सजा सुनाई। आर्म्स एक्ट के मामले में सात साल और हत्या के प्रयास में दस साल की सजा भी दी गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
करीब 22 साल पुराने इस मामले में अदालत ने 28 सितंबर 2026 को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। 3 अक्टूबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई, जिसके बाद उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई। वकील शाहबाज सलाम ने फैसले की जानकारी दी।


