दुर्गा पूजा पंडालों में तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर लगेगा 1000 रुपये जुर्माना

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जमशेदपुर : दुर्गा पूजा के दौरान जिले के सभी पूजा पंडाल परिसरों को तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया गया है। सिविल सर्जन डॉ साहिर पाल ने पंडालों और उनके आसपास के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट, बीड़ी सहित अन्य तंबाकू उत्पादों और नशीले पदार्थों के सेवन एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों से 1000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कोटपा-2003 अधिनियम की धारा-4 के अनुसार सभी पूजा पंडालों को ‘नो स्मोकिंग जोन’ बनाने का निर्देश जारी किया गया है।
सिविल सर्जन डॉ साहिर पाल ने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग पंडालों में पहुंचते हैं। ऐसे में धूम्रपान से दूसरे श्रद्धालुओं को परेशानी होने के साथ आग लगने का खतरा भी रहता है। पंडालों में कपड़ों और सजावटी सामग्रियों का इस्तेमाल होने के कारण सिगरेट या बीड़ी का जलता हुआ टुकड़ा आग लगने की वजह बन सकता है। शॉर्ट सर्किट और धूम्रपान से जुड़ी आग की आशंकाओं को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत सभी पूजा पंडालों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पंडाल परिसरों में ‘गैर धूम्रपान क्षेत्र’ और ‘तंबाकू मुक्त परिसर’ के पोस्टर-बैनर लगाए जाएंगे। साथ ही तंबाकू छोड़ने के इच्छुक लोगों की सहायता के लिए राष्ट्रीय तंबाकू नशा मुक्ति टोल फ्री नंबर 1800-11-2356 भी प्रदर्शित किया जाएगा। सिविल सर्जन ने लोगों से निर्देशों का पालन करने और पूजा पंडालों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं तंबाकू मुक्त बनाए रखने की अपील की है।

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