रांची : शराब घोटाले में आरोपी विनय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, पुलिस पर लगाए गंभीर सवाल

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रांची : उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के शराब घोटाले मामले में आरोपी व्यवसायी विनय सिंह को नियमित जमानत दे दी है तथा राज्य पुलिस और जांच एजेंसियों के रवैये पर संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि उसके खिलाफ लगातार एफआईआर दर्ज करना शायद जमानत को टालने का प्रयास था।

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अदालत ने कहा कि 17 दिसंबर 2025 को विनय सिंह को शराब घोटाले में दी गई अंतरिम जमानत के बाद भी उसके खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गईं थी। ऐसा लगता है कि इन्हें सिर्फ इसलिए दर्ज किया गया ताकि वह हिरासत में बने रहें, न कि जांच में प्रगति को दिखाने के लिए।

यह मामला एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज शराब घोटाले की प्राथमिकी से शुरू हुआ था। इसके बाद हजारीबाग और रांची में अन्य मामलों के नाम भी जोड़े गए। सुप्रीम कोर्ट ने इन घटनाओं को “रिज़नल और हैरान करने वाला” बताते हुए कहा कि यह कदम आरोपी को हिरासत में रखने के लिए उठाए गए प्रतीत होते हैं।

न्यायालय की टिप्पणी के बाद विनय सिंह को जमानत मिल गई और उन्हें रिहा किया गया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि उनकी पत्नी के खिलाफ किसी अतिरिक्त दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

यह फैसला राज्य पुलिस जांच और प्रक्रियाओं पर सवाल उठाता है और दर्शाता है कि अदालत ने जांच एजेंसियों के तरीकों पर सख्ती से समीक्षा की है।

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