फहीम खान की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर को बड़ी राहत

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धनबाद :वासेपुर के चर्चित गैंगस्टर फहीम खान की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद उम्रकैद की सजा काट रहे फहीम खान की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।

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सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने फहीम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को छह सप्ताह के अंदर उसे जेल से रिहा करने का निर्देश दिया था। फहीम खान सगीर हत्याकांड में दोषी ठहराए जाने के बाद लंबे समय से जेल में बंद है।

वर्ष 2009 में हाईकोर्ट ने फहीम खान को हत्या मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उसे जीवनभर जेल में रखने का आदेश दिया था। अब शीर्ष अदालत के ताजा आदेश के बाद उसकी रिहाई को मंजूरी मिल गई है।

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