RTE नियमों पर सख्ती: निजी स्कूलों पर कार्रवाई, 1 लाख तक जुर्माने की चेतावनी

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पटना : बिहार में शिक्षा विभाग ने आरटीई (शिक्षा का अधिकार) नियमों के उल्लंघन को लेकर निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो स्कूल 25% सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों का दाखिला नहीं देंगे या एडमिशन के दौरान स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे निर्देश में बताया कि पहली बार नियम तोड़ने पर 25 हजार रुपये और दोबारा उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, बिना मान्यता के स्कूल चलाने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना और निर्धारित समय के बाद भी संचालन जारी रखने पर रोजाना 10 हजार रुपये की पेनल्टी लगेगी।

विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे मामलों की निगरानी करें और नियमों का पालन सुनिश्चित कराएं, ताकि आरटीई के तहत बच्चों को उनका अधिकार मिल सके और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे।

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