फ्लाइट लेट-कैंसिल पर सख्त कार्रवाई, यात्रियों के अधिकार लागू करने का सरकार का आदेश

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नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने एयरलाइंस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फ्लाइट में देरी, रद्द होने या बोर्डिंग से इनकार जैसी स्थितियों में यात्रियों के अधिकारों का सख्ती से पालन किया जाए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि सभी एयरलाइंस यात्री अधिकारों से जुड़े नियमों को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करें और किसी भी स्थिति में यात्रियों को उनके हक से वंचित न रखा जाए।

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सरकार ने यह भी कहा है कि यात्रियों के अधिकारों की जानकारी एयरलाइंस की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म और एयरपोर्ट काउंटर पर साफ तौर पर प्रदर्शित होनी चाहिए। साथ ही इन जानकारियों को क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अधिकारों के बारे में जान सकें।

इसके अलावा, मंत्रालय ने साफ किया कि देरी, कैंसिलेशन या ओवरबुकिंग जैसी स्थिति में यात्रियों को मिलने वाली सुविधाएं और मुआवजा नियमों के अनुसार देना अनिवार्य है। सरकार का उद्देश्य एयरलाइंस में पारदर्शिता बढ़ाना और यात्रियों को बेहतर सुविधा सुनिश्चित करना है।

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