SIR: दस्तावेज नहीं देने वाले मतदाताओं की बनेगी बूथवार सूची, 22 अक्टूबर तक का निर्देश

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रांची : विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत दो बार नोटिस पर सुनवाई के बाद भी जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करने वाले मतदाताओं की बूथवार सूची बनाई जाएगी. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी ERO और AERO को 22 अक्टूबर तक यह सूची तैयार करने का निर्देश दिया है. नवंबर के पहले सप्ताह में बीएलओ और मान्यता प्राप्त दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA-2) की पांचवीं बैठक में सूची साझा की जाएगी. इसे संबंधित मतदान केंद्रों पर भी प्रकाशित किया जाएगा.

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गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से SIR कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित नहीं रहना चाहिए. बीएलओ को ऐसे नए और युवा आवेदकों की सूची बनाने को कहा गया, जिन्होंने फॉर्म-6 भरा है लेकिन जरूरी दस्तावेज नहीं दे पा रहे हैं. बीएलओ ऐसे लोगों को दस्तावेज जुटाने में मदद करेंगे.

सत्यापन में अगर किसी का नाम दूसरे राज्य या विधानसभा क्षेत्र की सूची में भी मिलता है, और वह संबंधित केंद्र की सूची में नाम नहीं रखना चाहता, तो नियम के अनुसार नाम हटाया जाएगा. फॉर्म-6, फॉर्म-8 और सुनवाई के बाद पारित स्पीकिंग ऑर्डर को ECINET पर डिजिटल करने में भी तेजी लाने का निर्देश दिया गया.

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