टेंडर घोटाले में आलमगीर आलम को झटका, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, 2 अप्रैल को सुनवाई

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झारखंड : टेंडर घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश्वर और जस्टिस एन. कोटीश्वर सिंह की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय और बचाव पक्ष की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तारीख तय की है। फिलहाल आलमगीर आलम को कोई राहत नहीं मिली है।

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इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुका है। 11 जुलाई को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था।

ईडी ने आलमगीर आलम को 15 मई 2025 को गिरफ्तार किया था और तब से वे जेल में हैं। जांच के दौरान उनके आप्त सचिव संजीव कुमार लाल और नौकर जहांगीर आलम के ठिकानों से 32.30 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए थे, जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई तेज हो गई थी।

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