18 करोड़ रुपये के कर दुरुपयोग मामले में पान मसाला कंपनी के मालिक को न्यायिक हिरासत

जमशेदपुर : जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) की क्षेत्रीय इकाई ने पान मसाला कंपनी के मालिक के खिलाफ करीब 18 करोड़ रुपये के कर दुरुपयोग का मामला उजागर किया है। एसडीजेएम-सह-आर्थिक अपराध न्यायालय, जमशेदपुर ने केस नंबर सी/1-3549/2026 में आरोपी मनीष राय की न्यायिक हिरासत स्वीकार की है। जांच के दौरान कंपनी परिसर में बिना विभागीय पंजीकरण के करमुक्त पान मसाला, जर्दा और अपंजीकृत ब्रांडों के निर्माण का पता चला। छापेमारी में पैकिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही अवैध मशीनें भी बरामद हुईं।
अधिवक्ता प्रियंका सिंघल ने न्यायालय में बताया कि कंपनी द्वारा सरकारी कर, स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं करने से करीब 18 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का मामला सामने आया है। उन्होंने अवैध उत्पादन से सार्वजनिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होने की बात भी कही।
अधिवक्ता के अनुसार, वर्ष 2025 में लागू नए स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत झारखंड में यह पहला मामला है। डीजीजीआई ने न्यायालय से आरोपी की हिरासत प्राप्त की है और जांच एजेंसियां मामले की गहन जांच कर रही हैं।



