POCSO मामले में अब बड़ी सुनवाई: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला

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प्रयागराज : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर आज (27 फरवरी) इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। यह सुनवाई POCSO (बच्चों के यौन शोषण से रक्षा) अधिनियम के तहत दर्ज मामले से जुड़ी है।

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पुलिस ने प्रयागराज के झूंसी थाना क्षेत्र में दो नाबालिगों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। मामले में दावा किया गया है कि घटना कई महीनों से चली आ रही थी। जांच के दौरान मेडिकल जांच भी कराई गई है, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण के संकेत पाए जाने की बात सामने आई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। यह याचिका कोर्ट नंबर-72 में सूचीबद्ध है और जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच आज इस पर सुनवाई करेगी।

आज की सुनवाई इस मामले में अहम मानी जा रही है, क्योंकि हाईकोर्ट अब तय करेगा कि आरोपियों को अगले कदम तक राहत मिलेगी या गिरफ्तारी की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अदालत का फैसला आने के बाद ही आगे की कानूनी प्रक्रिया स्पष्ट होगी।स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर लगाए आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि वह अदालत में अपने पक्ष को मजबूती से पेश करेंगे। मामले ने काफी ध्यान खींचा है और कानूनी गलियारों में आज की सुनवाई पर सबकी नजरें टिक गई हैं।

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