महुआडांड़ में मशाल जुलूस और बाजार बंद के आह्वान पर रोक, SDO ने अनुमति देने से किया इनकार.. नेतरहाट मुखिया से मारपीट मामले में अब तक नहीं मिला थाना में आवेदन, पुराना आदेश भी निरस्त

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महुआडांड़  :  नेतरहाट मुखिया रामबिशुन नगेसिया के साथ मारपीट के विरोध में प्रस्तावित मशाल जुलूस और बाजार बंद के कार्यक्रम पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। अनुमंडल दंडाधिकारी, महुआडांड़ ने संशोधित आदेश जारी कर कार्यक्रम की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है।

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क्या था आह्वान?

मुखिया संघ, ग्राम प्रधान संघ, महुआडांड़ एवं छेछाड़ी आदिवासी समाज ने सूचना दी थी कि मुखिया से मारपीट के विरोध में 28 जून 2026, रविवार शाम 5:00 से 6:30 बजे तक शहीद चौक से शास्त्री चौक तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा। साथ ही 29 जून 2026, सोमवार सुबह 8:00 से शाम 5:00 बजे तक महुआडांड़ बाजार बंद रखने का आह्वान किया गया था।

SDO ने क्यों रोका कार्यक्रम?

अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न संघों ने मुखिया के साथ मारपीट का उल्लेख किया है, लेकिन उक्त मामले में किसी भी थाना या सक्षम प्राधिकार के पास मामला दर्ज करने की सूचना नहीं दी गई है

इस परिस्थिति में 28 जून को प्रस्तावित मशाल जुलूस और 29 जून को बाजार बंद के कार्यक्रम की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है

पुराना आदेश भी निरस्त

SDO ने अपने ज्ञापांक-740, दिनांक 27.06.2026 द्वारा निर्गत पूर्व के आदेश को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

किन्हें भेजी गई आदेश की कॉपी

यह संशोधित आदेश ज्ञापांक-742, दिनांक 27.06.2026 के तहत मुखिया संघ, ग्राम प्रधान संघ, महुआडांड़ एवं छेछाड़ी आदिवासी समाज, थाना प्रभारी महुआडांड़, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक लातेहार और उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना विधिवत शिकायत दर्ज कराए किसी भी तरह के प्रदर्शन या बंद की अनुमति नहीं दी जा सकती। फिलहाल महुआडांड़ में स्थिति सामान्य है और पुलिस-प्रशासन सतर्क है।

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