25 अगस्त तक अपात्र राशन कार्ड होंगे रद्द, सरकारी नौकरी और आयकरदाताओं पर कार्रवाई






धनबाद : झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राइटफुल टार्गेटिंग अभियान के तहत चिह्नित अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड 25 अगस्त 2026 तक निरस्त करने का निर्देश दिया है। विभागीय सचिव राजेश कुमार शर्मा के आदेश के अनुसार, भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से प्राप्त KPI (V-2) के आधार पर चिह्नित लाभुकों पर समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी। सरकारी नौकरी (PFMS), आयकरदाता और अधिक ग्रॉस टर्नओवर वाली श्रेणी में आने वाले लाभुक झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2024 के बहिष्करण मानदंड में शामिल हैं। ऐसे लाभुकों के साथ उनके परिवार के सदस्यों के राशन कार्ड भी निरस्त किए जाएंगे।


आदेश में कहा गया है कि निदेशक के रूप में दर्ज व्यक्ति, वाहन स्वामित्व, साइलेंट बेनिफिशियरी और 18 वर्ष से कम आयु के एकल सदस्य जैसी श्रेणियों में पहले नियमानुसार सत्यापन किया जाएगा। जांच में अपात्र पाए जाने पर परिवार समेत राशन कार्ड रद्द किया जाएगा। अन्य KPI संकेतकों से चिह्नित लाभुकों के नाम भी 25 अगस्त तक हटाने का निर्देश है। सभी उपायुक्तों को अभियान की साप्ताहिक समीक्षा कर विभाग को प्रगति रिपोर्ट भेजनी होगी। सरकार ने चेतावनी दी है कि समयसीमा में कार्रवाई पूरी नहीं होने पर 31 अगस्त 2026 के बाद भारत सरकार संबंधित संख्या के अनुसार खाद्यान्न आवंटन रोक सकती है।


