महाराष्ट्र में स्टार प्रचारक केवल अपनी पार्टी के नेताओं को ही करते हैं टैग…

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लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:-राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने हाल ही में सभी कलेक्टरों और चुनाव अधिकारियों को लिखे एक पत्र में बताया कि जन प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम के अनुसार, स्टार प्रचारक केवल उनकी पार्टी से हो सकते हैं और अन्य दलों के नेता इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं।

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स्टार प्रचारकों की सूची में शिवसेना और महाराष्ट्र बीजेपी के अलावा अन्य दलों के नेता भी थे।शिवसेना की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस और अजीत पवार स्टार प्रचारक के रूप में थे। जबकि राज्य भाजपा की सूची में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले थे। दोनों पार्टियों को दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को बाहर करना होगा

शिंदे गुट और बीजेपी के प्रचारकों की लिस्ट को लेकर एनसीपी शरद चंद्र पवार ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी,शिकायत में कहा गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 का उल्लंघन करते हुए अन्य राजनीतिक दलों के व्यक्तियों के नाम स्टार प्रचारकों की सूची के हिस्से के रूप में प्रकाशित किए गए थे।

बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने 26 मार्च 2024 को महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के रूप में 40 नेताओं की सूची चुनाव आयोग को सौंपी थी, लेकिन सीईओ द्वारा चुनाव निरीक्षकों के ध्यान में यह लाया गया कि स्टार प्रचारक को संबंधित पार्टी का सदस्य होना चाहिए।

महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) एस. चोकलिंगम ने इंडिया टुडे को बताया कि, “आरपी अधिनियम के अनुसार, स्टार प्रचारकों को अपनी ही पार्टी से होना चाहिए। यह सभी पर लागू होता है।”

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