इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, 2 नवंबर तक भारत छोड़ने के नोटिस पर रोक

मुंबई : अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। केंद्र सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद अदालत ने भारत छोड़ने के नोटिस पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे तय की। इमरान खान को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था, जिसे उन्होंने अदालत में चुनौती दी है।

यह मामला 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान के पास हुई घटना से जुड़ा है। उस दिन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग वाले विरोध प्रदर्शन के दौरान इमरान खान को पुलिस ने हिरासत में लिया था। उनकी पार्टनर लेखा वाशिंगटन और चचेरी बहन जैन मैरी खान को भी हिरासत में लिया गया था। इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओसीआई कार्ड है। 14 अक्टूबर को FRRO ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 7(2)(C) और 29 के तहत उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया था।
इमरान खान ने अपने वकीलों के माध्यम से बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नोटिस को मनमाना बताते हुए चुनौती दी है। उनकी दलील है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना और कारण बताओ नोटिस की प्रक्रिया अपनाए बिना भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मिले अधिकारों का भी हवाला दिया गया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने की।


