शराब घोटाले की CBI जांच पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से जवाब तलब; 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई

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रांची : झारखंड में कथित शराब घोटाले की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से दाखिल याचिका पर चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई की। अदालत ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, साथ ही मामले से जुड़े अन्य तथ्यों पर भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी।

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याचिका में आरोप लगाया गया है कि कथित शराब घोटाले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी समेत कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं। प्रार्थी की ओर से कहा गया कि मामले में वर्ष 2025 में एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की थी और कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बाद में उन्हें डिफॉल्ट बेल मिल गई। करीब 14 महीने बीतने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं होने और जांच जारी रहने का हवाला देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने पक्ष रखा.

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