माध्यमिक शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट सख्त, 2819 अभ्यर्थियों की री-एग्जाम पर उठे सवाल

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रांची : माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। 2819 अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा में शामिल कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने JSSC से पूछा कि परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में अब तक FIR क्यों दर्ज नहीं की गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बिना जिम्मेदार परीक्षा केंद्रों और दोषी अभ्यर्थियों की पहचान किए सभी 2819 अभ्यर्थियों को री-एग्जाम के लिए बाध्य करना उचित नहीं है।

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याचिका अर्चना कुमारी समेत अन्य अभ्यर्थियों ने दाखिल की है। इसमें 8 मई को होने वाली पेपर-2 की पुनर्परीक्षा से जुड़ा JSSC का नोटिस चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने इसे एकतरफा और प्राकृतिक न्याय के खिलाफ बताया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल तय की है।

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