आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व विधायक की क्लीन चिट, कोर्ट ने बरी किया फैसला

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भागलपुर: भागलपुर एमपी‑एमएलए कोर्ट ने पूर्व नगर विधायक और कांग्रेस नेता अजीत शर्मा को आदर्श चुनाव आचार संहिता (MCC) उल्लंघन के आरोप में बरी कर दिया है। यह मामला 16 अक्टूबर 2020 को दर्ज किया गया था, लेकिन आज सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्य के अभाव को देखते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया।

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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण पेश नहीं किया, इसीलिए अजीत शर्मा के खिलाफ लगाए गए आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया गया। इस फैसले के साथ ही मामले में लंबित न्यायिक प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है।

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