राज्य विश्वविद्यालयों में VC नियुक्ति पर बड़ा फैसला, अब राज्यपाल-CM मिलकर करेंगे चयन

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रांची : झारखंड विधानसभा ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (VC) की नियुक्ति राज्यपाल और मुख्यमंत्री मिलकर करेंगे। अब तक यह अधिकार केवल राज्यपाल के पास था, क्योंकि वे विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं।

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इससे पहले सरकार ने 2025 में एक विधेयक पारित किया था, जिसमें कुलपति नियुक्ति का अधिकार मुख्यमंत्री को देने का प्रस्ताव था, लेकिन राज्यपाल ने इसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। इसके बाद सरकार ने पुराने बिल को वापस लेकर कुछ संशोधनों के साथ नया विधेयक पेश किया, जिसे विपक्ष के विरोध के बावजूद सदन ने पारित कर दिया।

नए प्रावधान के अनुसार, कुलपति चयन के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी, जो उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार करेगी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री इस पैनल में से संयुक्त रूप से एक नाम का चयन करेंगे। यदि वे संतुष्ट नहीं होते हैं, तो नई कमेटी बनाकर नया पैनल मंगाया जा सकता है। विधेयक में विश्वविद्यालयों के लिए यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बनाने का भी प्रस्ताव है, जो शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।

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