15 अप्रैल तक लाइसेंसी शस्त्र जमा नही करने वालों की हो सकती है लाइसेंस रद्द: डीसी

0
Advertisements
Advertisements

सरायकेला: जिले के लाइसेंसी शस्त्र धारकों को जिला प्रशासन द्वारा आखिरी अल्टीमेटम देते हुए 15 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से शस्त्र जमा करने का निर्देश दिया गया है। जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि 15 अप्रैल शाम 5 बजे तक अपने शस्त्र नहीं जमा करने वाले लाइसेंस धारियों का शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई हो सकती है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त आयोजन के मद्देनजर वैसे सभी शस्त्र लाइसेंस धारी जिन्होंने अन्य जिला राज्य से शस्त्र का लाइसेंस प्राप्त कर शस्त्र लिया है एवं वर्तमान में सरायकेला जिला में निवास करते हुए शस्त्र का उपयोग कर रहे हैं।बताया गया वैसे सभी लाइसेंसधारी को जिला के जिस भी थाना क्षेत्र में निवास करते हैं वे संबंधित थाना में अपना शस्त्र का लाइसेंस एवं उस पर धारित शस्त्र का सत्यापन दो दिनों के अंदर करा लें। निर्धारित समय व्यतीत होने के उपरांत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच अभियान चलाए जाने के दौरान यदि किसी व्यक्ति के पास अन्य जिला राज्य द्वारा निर्गत लाइसेंस एवं उस पर आधारित शस्त्र पाया जाएगा तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम 2016 की सुसंगत धाराओं के तहत शस्त्र को जब्त कर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई के साथ-साथ लाइसेंसधारी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

Advertisements
Advertisements
See also  पत्रकार सुदेश कुमार की हार्ट अटैक से मौत

Thanks for your Feedback!

You may have missed