करूर हादसे के पीड़ित परिवारों को राहत, सरकारी नौकरी देने की मंजूरी
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करूर : मद्रास हाईकोर्ट ने करूर भगदड़ हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये नियुक्तियां फिलहाल अस्थायी आधार पर होंगी और आगे न्यायिक समीक्षा के दायरे में रहेंगी।
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करूर भगदड़ में प्रभावित परिवारों को नियुक्ति पत्र देने की योजना को लेकर मामला अदालत पहुंचा था। याचिका में सरकारी नौकरियां देने के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के कार्यक्रम को जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन नियुक्तियों को अंतिम निर्णय तक न्यायिक प्रक्रिया के अधीन रखा है।


