लापता लड़की केस में बड़ा एक्शन, हाईकोर्ट सख्त, DGP-SP समेत SIT को समन


रांची : बोकारो में लापता 18 वर्षीय लड़की के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने डीजीपी, बोकारो एसपी, एफएसएल निदेशक और एसआईटी टीम को समन जारी कर 16 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की खंडपीठ ने लड़की की मां रेखा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

अदालत ने सुनवाई के दौरान डीएनए जांच में देरी पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने पूछा कि जंगल से मिले महिला के कंकाल का पीड़िता के परिजनों से मिलान क्यों नहीं कराया गया, जबकि कई दिन पहले कंकाल बरामद हो चुका था। जजों ने टिप्पणी की कि समय पर सैंपल लिया जाता तो कुछ घंटों में रिपोर्ट आ सकती थी, लेकिन बिना वजह पूरी प्रक्रिया में देरी की गई।
मामले में दिनेश महतो नामक एक आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई है, जबकि पुलिस ने जंगल से मिले कंकाल को लापता लड़की का होने की आशंका जताई थी। वहीं लापरवाही के आरोप में पिंडराजोड़ा थाना प्रभारी समेत 18 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। गौरतलब है कि युवती 31 जुलाई 2025 से लापता है और कार्रवाई नहीं होने पर उसकी मां ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।


