1 अप्रैल 2026 से बदलेंगे कई अहम नियम: बिजली, एटीएम, टोल, टैक्स और ट्रेन टिकट पर असर


नई दिल्ली / रांची : 1 अप्रैल 2026 से देशभर में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब और दैनिक जीवन पर पड़ेगा। बिजली दरों से लेकर एटीएम, टोल, टैक्स और ट्रेन टिकट तक कई क्षेत्रों में नए नियम लागू होंगे।

सबसे पहले झारखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है। Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited (JBVNL) ने घरेलू बिजली दरों में 50 से 60 पैसे प्रति यूनिट तक की वृद्धि की है, जिससे औसतन करीब 6.12% की बढ़ोतरी होगी।
बैंकिंग क्षेत्र में भी बदलाव देखने को मिलेगा। HDFC Bank ने यूपीआई आधारित एटीएम निकासी को अब मुफ्त लेनदेन सीमा में शामिल कर लिया है। इसके चलते ग्राहकों के लिए मुफ्त निकासी की सीमा घटकर मेट्रो शहरों में 3 और गैर-मेट्रो शहरों में 5 बार हो जाएगी। वहीं Punjab National Bank (PNB) ने कुछ डेबिट कार्ड्स की दैनिक निकासी सीमा 1 लाख रुपये से घटाकर 50 हजार रुपये कर दी है।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वालों के लिए भी खर्च बढ़ेगा। National Highways Authority of India (NHAI) ने सालाना फास्टैग शुल्क 75 रुपये बढ़ाकर 3075 रुपये कर दिया है।
अब नया पैन कार्ड बनवाना पहले से आसान हो जाएगा। केवल आधार सत्यापन के जरिए पैन कार्ड बनाया जा सकेगा, हालांकि जन्मतिथि के प्रमाण के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट जरूरी रहेगा।
रेलवे ने टिकट रिफंड के नियमों में सख्ती कर दी है। अब कंफर्म टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड तभी मिलेगा जब ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम 8 घंटे पहले टिकट रद्द किया जाए। साथ ही आरक्षण चार्ट भी अब 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा।
टैक्स सिस्टम में भी बदलाव किए गए हैं। अब ‘फाइनेंशियल ईयर’ और ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह एक ही ‘टैक्स ईयर’ लागू होगा। एचआरए (HRA) में मेट्रो शहरों के लिए 50% और अन्य शहरों के लिए 40% तक की छूट मिलेगी।
इसके अलावा बच्चों की शिक्षा और हॉस्टल अलाउंस पर टैक्स छूट बढ़ाई गई है, वहीं कर्मचारियों को मिलने वाले फूड/बेवरेज पर छूट की सीमा भी बढ़ाकर 200 रुपये प्रति मील कर दी गई है।


