सुकिंदा माइंस विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, टाटा स्टील को नोटिस; 5 अक्तूबर को सुनवाई

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जाजपुर : टाटा स्टील के सुकिंदा क्रोमाइट माइंस से जुड़े कथित खनिज पेनाल्टी विवाद में ओडिशा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ओडिशा हाईकोर्ट ने इस मामले में टाटा स्टील के पक्ष में फैसला दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की। 25 अगस्त को प्रारंभिक सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने टाटा स्टील को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 5 अक्तूबर 2026 को होगी।

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विवाद जाजपुर स्थित सुकिदा क्रोमाइट ब्लॉक में खान विकास एवं उत्पादन समझौते (एमडीपीए) के तहत खनिज प्रेषण में कथित कमी से जुड़ा है। खान उप निदेशक जाजपुर ने कंपनी को पहला डिमांड नोटिस 3 जुलाई 2025 और दूसरा 3 अक्टूबर 2025 को जारी किया था। 20 अप्रैल 2026 को ओडिशा हाईकोर्ट ने दोनों नोटिस रद्द कर दिए थे। टाटा स्टील ने इस कानूनी घटनाक्रम की जानकारी सेबी के लिस्टिंग नियमों के तहत बीएसइ और एनएसइ को दी है।

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