JPSC परीक्षा पर सख्ती, 100 मीटर तक नो-एंट्री जोन, उल्लंघन पर कार्रवाई


गढ़वा : झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त कराने के लिए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिले के सभी 20 परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर के दायरे को नो-एंट्री जोन घोषित किया गया है। यह आदेश 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी, जिसमें पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है, जबकि उड़नदस्ता टीम लगातार निगरानी करेगी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या नकल रोकी जा सके।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा मोबाइल, ब्लूटूथ, हथियार या विस्फोटक सामग्री ले जाने, लाउडस्पीकर के उपयोग, भीड़ लगाने या प्रदर्शन करने पर सख्त रोक है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।


