NEET परीक्षा से पहले सख्ती, 200 मीटर तक धारा 163 लागू… तीन केंद्रों पर हाई अलर्ट

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गढ़वा : 3 मई को होने वाली NEET परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। परीक्षा को निष्पक्ष और कदाचारमुक्त बनाने के लिए सदर एसडीएम संजय कुमार ने जिले के तीनों परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगा और केंद्रों के 200 मीटर दायरे को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।

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इस परीक्षा का आयोजन प्लस टू गोविंद उच्च विद्यालय, नामधारी कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय में किया जाएगा। प्रशासन ने साफ किया है कि इस दौरान बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। साथ ही हथियार, विस्फोटक, मोबाइल या अन्य प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रोक रहेगी और किसी भी तरह की भीड़, नारेबाजी या शोर-शराबे की अनुमति नहीं होगी।

शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर दंडाधिकारियों और पुलिस बल की तैनाती की गई है, जबकि फ्लाइंग स्क्वाड भी सक्रिय रहेगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने या नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.

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