बाइक रैली और डबल लोडिंग पर सख्ती, मतदान से पहले चुनाव आयोग का बड़ा आदेश


कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने सुरक्षा और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए दोपहिया वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। नए निर्देशों के तहत बाइक रैली पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है और कई इलाकों में एक बाइक पर दो लोगों (डबल लोडिंग) के साथ आवाजाही पर भी रोक लगाई गई है।

आयोग के आदेश के अनुसार मतदान से दो दिन पहले से दोपहिया वाहनों की आवाजाही पर कई तरह की पाबंदियां लागू रहेंगी। रात 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाइक चलाने पर रोक रहेगी, जबकि दिन में भी पिलियन राइडिंग पर सीमाएं लगाई गई हैं। हालांकि, मेडिकल इमरजेंसी या आवश्यक कार्यों के लिए कुछ छूट दी गई है।
चुनाव आयोग ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि मतदान के दौरान किसी तरह की डराने-धमकाने या अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके। प्रशासन ने सभी जिलों को निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए हैं।


