सार्वजनिक जगहों से हटेंगे आवारा कुत्ते, डॉग लवर्स की सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कीं

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने संबंधी अपने पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए डॉग लवर्स और पशु कल्याण समूहों की सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने साफ कहा कि लोगों को डर और हमले के खतरे से मुक्त होकर गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। अदालत ने राज्यों की ओर से आवारा कुत्तों की समस्या पर ठोस और लगातार प्रयास नहीं होने पर भी नाराजगी जताई।

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सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिए गए निर्देशों में अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर में रखने की बात कही थी। अदालत ने कहा कि स्थानीय निकायों को कुत्तों का वैक्सीनेशन और नसबंदी सुनिश्चित करनी होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश के पालन में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

मामले को लेकर देशभर में बहस तेज हो गई है। कुछ विशेषज्ञों और पशु अधिकार समूहों ने बड़े पैमाने पर कुत्तों को हटाने पर चिंता जताई है, जबकि कोर्ट ने जनसुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात दोहराई है।

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