शेयरधारकों को मिलेगा 10 लाख रुपये तक विशेष ऋण, नवीकरण ऋण और मृत्यु लाभ की सीमा भी बढ़ी

जमशेदपुर : दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व मध्य एवं पूर्व तट रेलवे एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड की 97वीं वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के हित में कई अहम फैसले लिये गये। शुक्रवार को कोलकाता में हुई आम सभा में 10 लाख रुपये तक के विशेष ऋण को मंजूरी दी गयी, जिस पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगेगा। नवीकरण ऋण की अधिकतम सीमा भी 6.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.50 लाख रुपये कर दी गयी है। इसके अलावा मृत्यु लाभ की राशि तीन गुना करते हुए 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दी गयी है।

सोसायटी के अध्यक्ष एसपी सिंह ने बताया कि 2 अक्तूबर से नए सदस्यों के लिए ऑनलाइन नामांकन और ऑनलाइन ऋण आवेदन की सुविधा शुरू होगी। सीएमटीडी खाते में मौजूद राशि की लाइव ट्रैकिंग और स्वैच्छिक सीएमटीडी भुगतान की सुविधा भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। कल्याणकारी योजनाओं के तहत पहले काटी गयी जमानत राशि को दस्तावेजों के सत्यापन के बाद लौटाने की मंजूरी दी गयी है। मृत्यु लाभ बढ़ाने के लिए प्रत्येक शेयरधारक का वार्षिक अंशदान भी 30 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये किया जायेगा।
ओबीसी रेलवे कर्मचारी संघ, दक्षिण पूर्व रेलवे के महासचिव कृष्ण मोहन प्रसाद ने सोसायटी में कर्मचारियों की बहाली में एससी, एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए संविधान के अनुसार आरक्षण लागू करने की मांग की है। उन्होंने रेलवे प्रशासन और सोसायटी प्रबंधन को पत्र भेजकर 15 सितंबर को जारी 35 पदों की नियुक्ति अधिसूचना रद्द करने और आरक्षण नीति लागू करने के बाद नयी बहाली प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है।


