9 साल से जेल में बंद हत्याकांड के आरोपी को नहीं मिली जमानत

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रांची : पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड के आरोपी राधेश्याम बड़ाईक को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की पीठ ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। नक्सली कुंदन पाहन के करीबी बताए गए राधेश्याम ने बीते 9 सालों से जेल में रहने का हवाला देते हुए रिहाई मांगी थी, लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के वकीलों ने इसका कड़ा विरोध किया।

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जांच में सामने आया है कि वारदात से एक दिन पहले राधेश्याम के घर पर ही पूर्व मंत्री को ठिकाने लगाने की साजिश रची गई थी। NIA के अनुसार वह नक्सली नेटवर्क से जुड़ा रहा है। मामले के मुख्य आरोपी राजा पीटर को पहले ही जमानत मिल चुकी है और एजेंसी अब तक 90 से अधिक गवाह पेश कर चुकी है। 9 जुलाई 2008 को बुंडू के एक स्कूल में कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। इस चर्चित मामले में राजा पीटर, कुंदन पाहन और राधेश्याम बड़ाईक समेत 15 लोग आरोपी हैं।

 

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