दहेज हत्या में सास और ननद को उम्रकैद, 30-30 हजार रुपये का जुर्माना

जमशेदपुर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-पांच मंजू कुमारी की अदालत ने मंगलवार को दहेज हत्या के मामले में सास उर्मिला देवी और ननद कंचन देवी को आजीवन कारावास तथा 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। धारा 238 के तहत दोनों को पांच साल की सजा और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने गत 27 अगस्त को दोनों को दोषी ठहराया था। दोनों घाघीडीह जेल में बंद हैं।
मामला 25 दिसंबर 2024 का है। गंभीर रूप से घायल आरती देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वह परसुडीह के कीताडीह स्थित ससुराल में रहती थीं और मूल रूप से पलामू जिले के भड़गांवा गांव की निवासी थीं। उनके पिता विगन राम ने दामाद संजीव कुमार, सास उर्मिला देवी, श्रीमत प्रसाद, कंचन देवी, अशोक राम और प्रभा देवी के खिलाफ परसुडीह थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक बीरेंद्र कुमार ने पैरवी की और कुल 10 लोगों की गवाही हुई।




