4 लाख से अधिक निष्क्रिय राशन कार्ड सस्पेंड, दोबारा सक्रिय कराने के लिए कराना होगा सत्यापन

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रांची : झारखंड में चार लाख से अधिक निष्क्रिय राशन कार्ड सस्पेंड कर दिए गए हैं। पात्र लाभुकों की पहचान और राशन वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सत्यापन अभियान भी शुरू किया गया है। 1 अक्तूबर से राज्य में स्मार्ट PDS व्यवस्था लागू करने की तैयारी है, जिसके तहत छह महीने तक राशन नहीं लेने वाले कार्डों को निष्क्रिय करने की व्यवस्था होगी। आधार आधारित मिलान के जरिए डुप्लीकेट लाभुकों और एक से अधिक जगह दर्ज नामों की भी पहचान की जा रही है।

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अगर किसी लाभुक का कार्ड निष्क्रिय या सस्पेंड हो गया है, तो उसे दोबारा सक्रिय कराने के लिए ई-केवाईसी और जरूरी सत्यापन पूरा करना होगा। इसके लिए नजदीकी उचित मूल्य की दुकान से संपर्क किया जा सकता है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए तीन महीने का समय दिया जा रहा है। तय अवधि में सत्यापन नहीं होने पर संबंधित कार्ड स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है।

झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, राज्य में करीब 60.20 लाख राशन कार्ड दर्ज हैं, जिनसे करीब 2.63 करोड़ लाभुक जुड़े हैं। इनमें करीब 51.40 लाख PHH और 8.81 लाख अंत्योदय राशन कार्ड हैं। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने शिकायत के लिए 1800-212-5512 और 1967 हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए हैं। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध है।

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