महाधिवक्ता कार्यालय में बड़ा बदलाव, 150 से ज्यादा वकीलों पर संकट



रांची : झारखंड सरकार ने महाधिवक्ता कार्यालय में लॉ अफसरों की नियुक्ति और भुगतान व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। नई नियमावली लागू होने के बाद अब कार्यालय में कुल 63 वकीलों के पद होंगे, जबकि पहले यह संख्या 29 थी। साथ ही जूनियर लॉ एसोसिएट की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, जिससे वर्तमान में इस पद पर कार्यरत करीब 150 वकीलों के बाहर होने की स्थिति बन गई है। महाधिवक्ता के मासिक भुगतान की अधिकतम सीमा भी 2.75 लाख रुपये तय की गई है.नई व्यवस्था के तहत सरकारी वकीलों की संख्या बढ़ाकर 44 कर दी गई है और जब तक इन पदों पर नियुक्ति पूरी नहीं हो जाती, तब तक पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। सरकार ने 24 जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी किया है। नई नियमावली में दो वरीय अपर महाधिवक्ता, 44 सरकारी वकील और 15 लॉ रिसर्च ऑफिसर सहित कुल 63 पद स्वीकृत किए गए हैं। हालांकि, पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने नई नीति पर चिंता जताते हुए कहा है कि इससे सरकारी मामलों की सुनवाई और हाईकोर्ट में प्रभावी पैरवी प्रभावित हो सकती है।




