बार विवाद के बाद बड़ा एक्शन, 6 थाना क्षेत्रों में धारा 163 लागू, धरना-प्रदर्शन पर रोक

जमशेदपुर : बिष्टुपुर बार विवाद के बाद जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा कदम उठाते हुए शहर के छह थाना क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। इस आदेश के तहत संबंधित क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन, जुलूस और बिना अनुमति भीड़ जुटाने पर रोक रहेगी। साथ ही हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्णय कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचाव के उद्देश्य से लिया गया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य होगा। संबंधित थाना क्षेत्रों में पुलिस को सतर्क रहने और स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने तथा अफवाहों से दूर रहने की अपील की है।


