उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित,


दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे भाजपा के निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की सजा मंगलवार को निलंबित कर दी.न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर ने 15 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतने की ही तीन जमानत राशियां जमा करने का निर्देश देकर सेंगर को जमानत दे दी.कुलदीप सिंह सेंगर ने ट्रायल कोर्ट से मिली उम्र कैद की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने मामला लंबित रहने के दौरान सजा निलंबित रखने की मांग भी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने सेंगर को हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करने का भी आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि यदि एक भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो जमानत रद्द कर दी जाएगी।बता दें कि 2017 में हुए उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी पाया गया था। उन्नाव के इस कांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। सेंगर पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। 2019 में अदालत ने सेंगर को मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही सेंगर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।चार बार विधायक रह चुके कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदस्यता भी चली गई थी। कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा से पहले कांग्रेस, बसपा और सपा में भी रह चुके थे। 2002 में पहली बार सेंगर ने उन्नाव सदर सीट पर बसपा से, 2007 में बांगरमऊ सीट और 2012 में भगवंतनगर सीट पर सपा से जीत हासिल की थी। वहीं 2017 में भाजपा से बांगरमऊ सीट पर चुनाव जीता था।



