माध्यमिक आचार्य भर्ती में नेहा कुमारी को अंतरिम राहत, स्पेशल एजुकेशन का एक पद रहेगा सुरक्षित



रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता नेहा कुमारी को अंतरिम राहत दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने स्पेशल एजुकेशन विषय में माध्यमिक आचार्य का एक पद सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2026 को होगी।


नेहा कुमारी ने अधिवक्ता चंचल जैन के माध्यम से रिट याचिका दायर की है। उनका दावा है कि पेपर-1 में न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक 66 निर्धारित हैं और JSSC की आधिकारिक आंसर-की में जिस प्रश्न का उत्तर सही बताया गया था, उन्होंने भी वही उत्तर चुना था, लेकिन उन्हें उसका एक अंक नहीं मिला। इस कारण उनका स्कोर क्वालिफाइंग अंक से नीचे रह गया और पेपर-2 की कॉपी का मूल्यांकन नहीं हुआ।
याचिकाकर्ता का कहना है कि विवादित प्रश्न का एक अंक मिलने पर वह क्वालिफाइंग मार्क्स हासिल कर लेंगी और उनका पेपर-2 मूल्यांकन के दायरे में आ जाएगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के तहत स्पेशल एजुकेशन का एक पद सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।


