हाई कोर्ट का चुनाव आयोग पर जुर्माना जैसा नोटिस, पंचायत‑निकाय चुनाव देरी पर सख्त रुख

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जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में देरी को लेकर राज्य चुनाव आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह और सचिव राजेश वर्मा को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि पहले तय 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के निर्देश के बावजूद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन का कार्यक्रम 22 अप्रैल तक क्यों रखा गया, जो आदेश की सीधी अवहेलना है। अदालत ने दोनों अधिकारियों से चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है।

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यह नोटिस पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि देरी के पीछे राज्य सरकार और आयोग का इरादा चुनाव टालने का है। सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि वह चुनाव की समय सीमा आगे बढ़ाने के लिए अलग से प्रार्थना पत्र दायर करेगी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह बाद की बात है, जबकि प्राथमिकता यह है कि आदेश की अवहेलना कैसे हुई। फिलहाल आयोग को जवाब देने का समय दिया गया है और आगे की स्थिति उसी के अनुसार तय होगी।

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