पुलिस थानों में सीसीटीवी नहीं लगने पर हाईकोर्ट नाराज, मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को शो-कॉज नोटिस

Advertisements

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश का पालन नहीं होने पर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से पहले शो-कॉज नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान डीजीपी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने पूछा कि थानों में सीसीटीवी लगाने को लेकर उसके आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया।

Advertisements
https://bashisthaonline.in
Advertisements
Advertisements
https://bashisthaonline.in

खंडपीठ ने कहा कि वर्ष 2018 के बाद से अदालत में करीब 450 ऐसे मामले आ चुके हैं, जिनमें पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जाने की शिकायत सामने आई। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीसीटीवी लगाने को लेकर बार-बार टेंडर किए गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। डीजीपी ने जिम्मेदारी गृह विभाग की होने की बात कही, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और इसे गैर-जिम्मेदाराना बयान बताया।

मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को शो-कॉज नोटिस का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इससे पहले भी अपने आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी थी।

 

About The Author

See also  मारवाड़ी कॉलेज की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग, आजसू छात्र संघ ने सौंपा मांगपत्र

You may have missed