जेलों में भारी स्टाफ की कमी पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार और JSSC को फटकार

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रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में 81 प्रतिशत से अधिक पद खाली होने पर सरकार और जेएसएससी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस स्थिति को गंभीर बताते हुए नाराजगी जाहिर की।

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चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने गृह सचिव और जेएसएससी सचिव को 1 मई तक शपथ पत्र के माध्यम से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति प्रक्रिया में देरी करना स्वीकार्य नहीं है।

कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय तक संतोषजनक रिपोर्ट नहीं दी गई, तो 7 मई को अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। सरकार द्वारा विज्ञापन जारी करने की बात कही गई, लेकिन कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुआ।

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