FIR में लापरवाही पर हाई कोर्ट सख्त, धनबाद SSP को किया तलब


रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद में एफआईआर दर्ज करने में कथित लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में धनबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस कार्रवाई से पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं।

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज करने और उस पर कार्रवाई करने में अपेक्षित तत्परता नहीं दिखाई गई। कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की जिम्मेदारी तय है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
बताया गया कि यह मामला एक याचिका के माध्यम से अदालत के समक्ष आया था, जिसमें पुलिस की निष्क्रियता और एफआईआर दर्ज करने में देरी को लेकर शिकायत की गई थी। कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई होना जरूरी है, ताकि न्याय प्रक्रिया प्रभावित न हो।
झारखंड हाई कोर्ट पहले भी प्रशासनिक लापरवाही के मामलों में सख्त रुख दिखा चुका है और अधिकारियों को जवाबदेह बनाने पर जोर देता रहा है। अदालत ने इस बार भी स्पष्ट संकेत दिया है कि जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब देना होगा और आवश्यकता पड़ने पर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है।
फिलहाल कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस विभाग में हलचल बढ़ गई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।


