2 साल तक क्लेम लटकाया, उपभोक्ता आयोग की सख्त कार्रवाई; बीमा कंपनी को ₹6.50 लाख देने का आदेश
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चाईबासा : बीमा दावे का भुगतान करीब दो साल तक लंबित रखने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी के खिलाफ सख्त फैसला सुनाया है। आयोग ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित को कुल 6.50 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। आयोग ने माना कि दावे के निपटारे में अनावश्यक देरी सेवा में कमी की श्रेणी में आती है।आयोग ने अपने आदेश में कहा कि बीमा कंपनी को निर्धारित समयसीमा के भीतर भुगतान करना होगा। मामले की सुनवाई के दौरान उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर आयोग ने यह निर्णय दिया और उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया।
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