‘ऑपरेशन सिंदूर’ जासूसी केस में हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दी, सबूत न मिलने का फैसला

0
Advertisements
Advertisements
Advertisements

चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप वाले एक आरोपी को नियमित जमानत मंजूर कर दी है। कोर्ट के फैसले में कहा गया कि आरोपों के समर्थन में राज्य पक्ष पर्याप्त ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया, जिससे आरोप सिद्ध होने की संभावना कम नजर आती है।

Advertisements
https://bashisthaonline.in
Advertisements
Advertisements

मामला मई 2025 का है, जब देवेंद्र सिंह नामक व्यक्ति पर पाकिस्तान स्थित संपर्क के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने और भारतीय सेना की गतिविधियों से जुड़ी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने का आरोप लगाया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा आधिकारिक गुप्त सूचना अधिनियम के तहत मंजूरी नहीं मिलने के कारण ट्रायल शुरू नहीं हो सका और कोई ठोस वीडियो या फोटो साझा होने के सबूत नहीं दिखाए गए हैं। इसी आधार पर आरोपी को जमानत दिया गया।

About The Author

See also  2 घंटे में पुलिस का बड़ा एक्शन, अपहृत युवक को छुड़ाया और तीन आरोपी गिरफ्तार

Thanks for your Feedback!

You may have missed