70 करोड़ की पेयजल योजना पर हाईकोर्ट सख्त, अपर मुख्य सचिव को जांच का आदेश

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रांची : साहिबगंज की करीब 70 करोड़ रुपये की पाइपलाइन पेयजल योजना को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अपर मुख्य सचिव को स्वयं स्थल का निरीक्षण करने और 24 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह आदेश योजना के क्रियान्वयन को लेकर उठे सवालों के बीच सुनवाई के दौरान दिया गया।

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हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़ी योजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अदालत ने योजना की वास्तविक स्थिति का प्रत्यक्ष आकलन कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है, ताकि मामले में आगे आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

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